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Wed. Oct 29th, 2025

15 लाख की सैलरी पर भी नहीं लगेगा एक रुपये का टैक्स, ये है तरीका!

अगर आपकी सालाना कमाई 15 लाख रुपये है और आपको लग रहा है कि इनकम टैक्स के नाम पर सरकार को भारी रकम देनी पड़ेगी, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है. थोड़ी समझदारी और सही योजना के साथ आप अपनी टैक्सेबल इनकम इतनी घटा सकते हैं कि आपको एक पैसा भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा.

इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 15 सितंबर 2025 है, यानी अब सिर्फ एक दिन बचा है. अगर आपने अभी तक अपना रिटर्न नहीं भरा है तो जल्द से जल्द तैयारी शुरू कर दें. सरकार ने नए टैक्स नियमों में कुछ खास छूट और विकल्प दिए हैं, जिनके सही इस्तेमाल से 15 लाख रुपये तक की इनकम पर टैक्स बचाया जा सकता है.

12 लाख तक की आमदनी पर कोई इनकम टैक्स नहीं

साल 2025-26 के आम बजट को पेश करते हुए वित्त मंत्री ने नए इनकम टैक्स स्लैब की घोषणा की थी. इस घोषणा के मुताबिक़ नई टैक्स रिजीम में सालाना 12 लाख तक की आमदनी पर कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा. सैलरी क्लास के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन 75 हज़ार रुपये ही रखा गया है, इस लिहाज़ से सैलरी क्लास की 12 लाख 75 हज़ार रुपये तक की इनकम टैक्स फ्री होगी. यानी जिस कर्मचारी की सालाना कमाई 12 लाख 75 हज़ार रुपये है, उन्हें कोई टैक्स नहीं देना होगा.

टैक्स बचाने के ये हैं असरदार तरीके

सबसे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन आता है, जिसके तहत हर कर्मचारी को 75,000 रुपये की छूट मिलती है. इसका मतलब है कि आपकी कुल सैलरी में से सीधे 75 हजार रुपये घट जाएंगे. फिर नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) आता है, जिसमें आपका बॉस आपकी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का 14% हिस्सा आपके NPS अकाउंट में जमा करता है. इस पर आपको टैक्स में बड़ी राहत मिलती है. मान लीजिए आपकी बेसिक सैलरी 7.5 लाख है तो NPS से आपको करीब 1.05 लाख रुपये तक की छूट मिल सकती है.

इसके बाद कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) की बात करें, तो बॉस आपकी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का 12% EPF में जमा करता है, जिस पर भी टैक्स छूट मिलती है. अगर आपकी बेसिक सैलरी 7.5 लाख है तो आपको लगभग 90,000 रुपये की टैक्स बचत EPF के जरिए हो सकती है. इसके अलावा, आप अपनी कंपनी के HR से बात करके मनोरंजन, खाने-पीने, पेट्रोल और ट्रांसपोर्ट के खर्चों को भी सैलरी में शामिल कर सकते हैं, इससे आपको 30,000 रुपये तक की कटौती करनी है.

कैसे बनाएं 15 लाख की सैलरी टैक्स फ्री?

मान लीजिए आपकी कुल सैलरी 15 लाख रुपये है तो सबसे पहले 75,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन लें, तब आपकी टैक्सेबल इनकम 14,25,000 रुपये हो जाएगी. फिर NPS की छूट के तहत 1,05,000 रुपये घटाएं, तो टैक्सेबल इनकम 13,20,000 रुपये रह जाती है. EPF के तहत 90,000 रुपये और कटौती करें, तो बचेंगे 12,30,000 रुपये. आखिर में मनोरंजन और खाने-पीने के खर्चों को जोड़कर 30,000 रुपये और घटाएं. इससे आपकी टैक्सेबल इनकम 12 लाख रुपये हो जाती है. अब नए टैक्स स्लैब के मुताबिक 12 लाख रुपये की इनकम पर टैक्स देनदारी पूरी तरह से शून्य हो जाती है.

By Rocky

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