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Wed. Oct 29th, 2025

कल है ITR Filing की लास्ट डेट, 6 करोड़ कर चुके हैं फाइल, क्या आपने किया?

असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की लास्ट डेट बस एक दिन दूर है, यानी सोमवार, 15 सितंबर, 2025. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने उन लोगों की मांगों के बावजूद कोई और विस्तार नहीं दिया है जिन्होंने अभी तक अपना आईटीआर दाखिल नहीं किया है. पिछला विस्तार 27 मई को दिया गया था, जब अंतिम तिथि सामान्य 31 जुलाई से बढ़ा दी गई थी. आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर अब तक कितने लोगों ने आईटीआर फाइल कर दिया है? आखिर आईटीआर फाइल करने का प्रोसेस क्या है? आईटीआर प्रोसेस को आसान बनाने के लिए आपके पास कौन से डॉक्युमेंट्स होने चाहिए? अगर आखिरी डेट तक भी आप आईटीआर फाइल नहीं कर पाते हैं तो क्या होगा?

आईटीआर कैसे दाखिल करें?

  • पैन (यूजर आईडी के रूप में) और पासवर्ड का उपयोग करके इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉग इन करें.
  • आईटीआर फाइलिंग सेक्शन पर जाएं.
  • असेसमेंट ईयर को सेलेक्ट करें.
  • फाइलिंग स्टेटस को चूज करें.
  • सही आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट करें.
  • सभी इंफॉर्मेशन का रिव्यू करें और उसके बाद कंफर्म करें.
  • ड्यू टैक्स का पेमेंट करें और उसके बाद सब्मिट करें.
  • रिटर्न का ई-फेरिफिकेशन करें.

कौन से डॉक्युमेंट्स की पड़ेगी जरुरत?

  1. फॉर्म 16 : यह सैलरी लोगों के लिए जरूरी है. इंप्लॉयर्स को वेतन देने से पहले सोर्स पर टैक्स कटौती करनी होती है और प्रमाण के रूप में फॉर्म 16 प्रदान करना होता है. यह कर्मचारियों को उनके सैलरी डिटेल्स को वेरिफाई और क्रॉस-चेक करने में मदद करता है, जो आमतौर पर ई-फाइलिंग पोर्टल पर ऑनलाइन आईटीआर फॉर्म में पहले से भरे होते हैं.
  2. कैपिटल गेंस डिटेल : यदि आपने इक्विटी शेयर या म्यूचुअल फंड बेचे हैं, तो लाभ को आपके रिटर्न में दर्ज करना होगा. आपके स्टॉकब्रोकर या म्यूचुअल फंड हाउस का कैपिटल गेन डिटेल उन्हें शॉर्ट टर्म या लॉन्गटर्म के रूप में वर्गीकृत करेगा, जिससे प्रोसेस आसान हो जाएगा.
  3. एआईएस और फॉर्म 26एएस : टैक्सपेयर्स को ई-फाइलिंग वेबसाइट से एआईएस, टैक्सपेयर इंफॉर्मेशन समरी (टीआईएस) और फॉर्म 26एएस डाउनलोड करना चाहिए. एआईएस, जो फॉर्म 26एएस से आगे बढ़ता है, बचत खाते के ब्याज, डिविडेंड, किराया, सिक्योरिटीज और प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन, और फॉरेन रेमिटेंस को कवर करता है.
  4. इंट्रस्ट सर्टिफिकेट और बैंक स्टेटमेंट : बैंकों, डाकघरों और अन्य संस्थानों से ब्याज सर्टिफिकेट हासिल करें. वित्त वर्ष 2024-25 के बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करना भी बेहतर होगा, इससे ब्याज आय, लाभांश डिटेल और यहां तक कि AIS, TIS या फॉर्म 26AS में दिखाई न देने वाली आय की पुष्टि करने में मदद मिल सकती है.
  5. फॉरेन इनकम और नॉन लि​स्टेट शेयरों के डॉक्युमेंट्स : रेजिडेंट इंडिविजुअल्स को सभी फॉरेन असेट्स और इनकम की रिपोर्ट करना आवश्यक है. यदि आपके पास विदेशी संपत्ति है या आपके पास विदेशी बैंक खाते में हस्ताक्षर करने का अधिकार है, तो टैक्सेबल इनकम की परवाह किए बिना, ITR दाखिल करना अनिवार्य है.
  6. टैक्स सेविंग इंवेस्टमेंट और एक्सपेंडिचर प्रूफ : ओल्ड टैक्स रिजीम चुनने वालों को निवेश और एक्सपेंडिचर के प्रूफ के डॉक्युमेंट्स भी निकालने होंगे. जिससे धारा 80C, 80CCD (1B), 80D, 80DD और 80TTA के तहत कटौती का दावा किया जा सकता है. मकान किराया भत्ता (HRA) और अवकाश यात्रा भत्ता (LTA) जैसी छूट का भी दावा किया जा सकता है.
  7. पैन, आधार और बैंक अकाउंट की डिटेल: अकाउंट नंबर और IFSC कोड के साथ पैन और आधार को भी सामने रखने से फाइलिंग प्रोसेस आसान हो जाता है.

कितने लोगों ने ​फाइल किया आईटीआर?

अंतिम अपडेट के अनुसार, छह करोड़ से ज़्यादा लोगों ने अपना आईटीआर दाखिल किया है. ताज्जुब की बात तो ये है कि आईटीआर फाइलिंग का ये आंकड़ा पिछले साल के मुकाबले में काफी कम देखने को मिल रहा है. ये आंकड़ा करीब एक करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है. आंकड़ों के अनुसार पिछले साल दाखिल किए गए आईटीआर ​फाइलिंग की संख्या 7.28 करोड़ देखने को मिली थी. वित्त वर्ष 2025 के लिए 15 सितंबर की डेडलाइन उन टैक्सपेयर्स पर लागू होती है जिनका टैक्स ऑडिट नहीं होगा. यह डेडलाइन इंडिविजुअल्स, हिंदू अविभाजित परिवारों (HUF) और ITR फॉर्म 1 से 4 का उपयोग करने वाली संस्थाओं पर लागू होगी.

कितना लगेगा जुर्माना?

15 सितंबर के बाद रिटर्न दाखिल करने पर धारा 234F के तहत 5,000 रुपए (यदि आय 5 लाख रुपए से अधिक है) और कम आय वालों पर 1,000 रुपए का जुर्माना लगेगा. बिलेटिड या रिवाइज्ड रिटर्न 31 दिसंबर, 2025 तक दाखिल किए जा सकते हैं, जबकि अपडेटिड रिटर्न (ITR-U) 31 मार्च, 2030 तक जमा किए जा सकते हैं. यदि आप पर कर बकाया है और आप रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं, तो आयकर अधिनियम की धारा 234A के तहत बकाया कर राशि पर ब्याज लगाया जाएगा. अदा न किए गए टैक्स पर प्रति माह (या महीने के किसी भाग पर) एक फीसदी का साधारण ब्याज लगाया जाएगा, जिसकी गणना रिटर्न दाखिल करने की नियत तिथि से लेकर वास्तविक दाखिल करने की तिथि तक की जाएगी.

कितना जारी किया जा चुका है रिफंड?

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, पिछले साल 5.34 करोड़ रिटर्न सुचारू रूप से प्रोसेस्ड किए गए थे, जबकि लगभग दो करोड़ टैक्सपेयर्स को त्रुटियों के लिए नोटिस मिले. ये आईटीआर या तो अधूरे थे या उनमें गलतियां थीं, जिसके कारण उन्हें नोटिस मिले. आईटीआर दाखिल करना ही पर्याप्त नहीं है; इसे 30 दिनों के भीतर ई-वेरिफाई करना भी काफी जरूरी है. ऐसा न करने पर रिटर्न अमान्य हो जाता है और रिफंड स्वतः ही रुक जाता है. कुछ मामलों में, टैक्सपेयर्स को 5,000 रुपए तक का जुर्माना भी लग सकता है.

By Rocky

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