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Wed. Oct 29th, 2025

ITR भरने का आखिरी मौका, जल्द करें वरना देना पड़ सकता है इतना जुर्माना!

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख बस 15 सितंबर 2025 है, यानी अब सिर्फ एक दिन बाकी है. अगर आपने अभी तक अपना ITR फाइल नहीं किया है तो जल्दी करें, क्योंकि इस तारीख के बाद रिटर्न फाइल करने पर जुर्माना लग सकता है. सरकार ने सभी टैक्सपेयर्स को साफ चेतावनी दी है कि समय रहते अपना ITR भर लें ताकि बाद में कोई परेशानी न हो.

ITR देर से भरने पर कितना जुर्माना लगेगा?

आयकर विभाग ने साफ कर दिया है कि ITR न भरने या समय पर फाइल न करने पर जुर्माना देना पड़ेगा. आयकर कानून की धारा 234F के अनुसार, जो लोग निर्धारित समय सीमा के बाद रिटर्न फाइल करते हैं, उन्हें जुर्माना भरना होगा.

  • अगर आपकी सालाना आय 5 लाख रुपये से कम है, तो देरी पर जुर्माना सिर्फ 1000 रुपये होगा.
  • 5 लाख रुपये से अधिक आय वालों के लिए जुर्माना 5000 रुपये तक हो सकता है.

पहले यह जुर्माना 10,000 रुपये तक होता था लेकिन इसे घटाकर 5000 रुपये कर दिया गया है. इसलिए देर न करें, वरना यह जुर्माना आपकी बचत पर बोझ बन सकता है.

15 सितंबर के बाद भी ITR फाइल कर सकते हैं

यदि आपने 15 सितंबर 2025 तक अपना ITR फाइल नहीं कर पाते हैं तो भी घबराएं नहीं. आप अस्सेसमेंट ईयर खत्म होने से तीन महीने पहले तक या अस्सेसमेंट ईयर खत्म होने से पहले तक अपना लेट फाइलिंग कर सकते हैं. हालांकि, इस स्थिति में जुर्माना देना अनिवार्य होगा. मतलब कि आप अपने टैक्स बचाव के लिए अभी भी मौका पा सकते हैं लेकिन इसके लिए कुछ अतिरिक्त रकम जुर्माने के रूप में सरकार को देनी होगी.

जल्दी भर दें अपना टैक्स

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना न केवल कानून की मांग है, बल्कि इससे आपकी टैक्स प्लानिंग भी अच्छी होती है. समय पर ITR फाइल करने से आप विभिन्न सरकारी लाभों और रिफंड का भी फायदा उठा सकते हैं. इसलिए अगर आपने अभी तक अपना ITR फाइल नहीं किया है तो इसे प्राथमिकता दें. समय रहते काम करने से जुर्माना भी बच जाएगा और टैक्स विभाग की अनावश्यक पूछताछ से भी बचाव होगा.

ऐसे ऑनलाइन फाइल करें ITR

अगर आप सोच रहे हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) कैसे फाइल करें, तो परेशान मत होइए. अब बस 30 से 45 मिनट में आप घर बैठे ही अपना रिटर्न ऑनलाइन भर सकते हैं. इसके लिए आपको नीचे दिए आसान स्टेप्स को फॉलो करना होगा. सबसे पहले, https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/login वेबसाइट पर जाएं. यहां अपने पैन कार्ड नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करें. अगर आपका आधार लिंक अभी तक अपडेट नहीं हुआ है तो पहले वह जरूर कर लें.

लॉगिन करने के बाद ‘फाइल इनकम टैक्स रिटर्न’ वाले ऑप्शन पर क्लिक करें. अगले पेज पर एसेसमेंट ईयर (यानी 2025-26) चुनें. फिर अपनी आय के अनुसार सही ITR फॉर्म चुनें. सिस्टम पहले से आपकी सैलरी, टीडीएस और बैंक ब्याज जैसी जानकारी प्री-फिल कर देता है. इसे ध्यान से चेक करें. अगर कोई इनकम या कटौती छूटी हो तो उसे भी सही तरीके से जोड़ लें. इसके बाद अपना रिटर्न सबमिट कर दें. समय बचाने के लिए प्री-फिल्ड डेटा का उपयोग करना बहुत मददगार रहता है.

रिटर्न भरने के बाद वेरिफिकेशन करना जरूरी

रिटर्न भरने के बाद इसे वेरिफाई करना बहुत जरूरी होता है. जब तक आप वेरिफिकेशन नहीं करेंगे, आपका फाइल किया हुआ ITR पूरा नहीं माना जाएगा. वेरिफिकेशन के लिए कई आसान तरीके हैं. सबसे तेज तरीका है आधार से OTP के जरिए वेरिफिकेशन. इसके अलावा नेट बैंकिंग, बैंक अकाउंट या डीमैट अकाउंट से भी वेरिफाई कर सकते हैं.

अगर आप चाहें तो साइन किया हुआ ITR-V फॉर्म CPC बेंगलुरु को डाक के जरिए भी भेज सकते हैं, लेकिन यह तरीका धीमा होता है और अंतिम समय में इसे करने की सलाह नहीं दी जाती. ध्यान रखें, बिना वेरिफिकेशन आपके रिटर्न को इनवैलिड माना जाएगा और आपको फिर से फाइल करना पड़ सकता है. इस आसान और तेज प्रोसेस से आप आराम से अपना ITR फाइल कर सकते हैं और जुर्माने से बच सकते हैं.

By Rocky

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